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कोविड की वजह से नौकरी खोने वालों को PF में मिलेगा बड़ा फायदा, जानिए डिटेल

Babita Pant

नई द‍िल्‍ली 11 Jan, 2021 07:12 pm

कोविड-19 (Covid-19) महामारी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना शुरू की है. आत्‍मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatma Nirbhar Bharat Rozgar Yojana) के तहत अगर ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान ऐसे नए कर्मचारियों को लेते हैं जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे या जो नौकरी खो चुके हैं, तो यह योजना उनके कर्मचारियों को लाभ देगी.

इस योजना के तहत वे लाभार्थी या नए कर्मचारी शामिल होंगे जिनका मासिक वेतन 15 हजार रुपये सेकम हो और नौकरी देने वाला प्रतिष्‍ठान ईपीएफओ में पंजीकृत हो. इसके साथ ही 15 हजार रुपये से कम का मासिक वेतन पाने वाले ईपीएफ सदस्य जिन्होंने 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक कोविड महामारी के दौरान नौकरी गंवाई और 1 अक्‍टूबर 2020 से या उसके बाद कार्यरत हैं, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा.

आत्‍मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत केंद्र सरकार 1 अक्‍टूबर 2020 या उसके बाद लगे नए कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी पदेगी. इसके तहत सरकार नई नौकरी पाने वाले और नई नौकरी देने वाले दोनों को पीएफ पर 12-12 फीसदी की सब्सिडी देगी. इसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020-2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.

ये सुविधा उन्हीं संस्थानों को मिल पाएगी जहां 1000 तक कर्मचारी हैं. जिन संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं वहां केन्द्र सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए ईपीएफ में केवल 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान देगी.

आत्‍मनिर्भर भारत योजना 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी. 

आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्‍मनिर्भर भारत 3.0 के तहत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिये 12 प्रमुख उपायों की घोषणा की है. इसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई है. आत्‍मनिर्भर भारत योजना इन्‍हीं उपायों में से एक है. 

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