उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ कथित गैंगरेप और उसकी हत्या किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है और जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में होगी. इसी के साथ शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को अभी राज्य से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा.
हाथरस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करेगी. कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीड़ित परिवार व गवाहों की सुरक्षा से सम्बंधित सभी चीजों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ही देखेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट इलाहबाद हाईकोर्ट को देगी और इस मामले को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने का फैसला बाद में होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा है कि हाथरस मामले में जांच व सभी पहलुओं की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में चल रही जांच को प्रभावित किया जा सकता है. निष्पक्ष जांच संभव नहीं है लिहाजा इस मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में सौप दिया है.
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