वित्त मंत्रालय ने बैंकों से पहली जनवरी के बाद इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से हुए लेनदेन पर वसूला गया शुल्क रिफंड करने को कहा है. वित्तमंत्री ने बैंकों से कहा है कि आईटी अधिनियम के तहत दिये गये इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से हुए लेनदेन पर इस वर्ष पहली जनवरी के बाद वसूले गये शुल्क तुरंत रिफंड करें. मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किये गये किसी भी लेनदेन पर कोई शुल्क न लगायें.
CBDT has issued Circular no. 16/2020 on 30th August, 2020 advising banks to immediately refund the charges collected, if any, on or after 1st January, 2020 on transactions carried out using the electronic modes prescribed under section 269SU of the Income-tax Act,1961.(1/2) pic.twitter.com/Dw0D5oVi8T
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 30, 2020
मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने इस बारे में पिछले वर्ष तीस दिसम्बर को अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना के अनुसार यदि यह लेनदेन रुपे कार्ड, भीम-यूपीआई, यूपीआई क्यू आर कोड और भीम-यूपीआई क्यू आर कोड द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं लगाएगा. मंत्रालय ने कहा कि पेमेंट और सेटेलमेंट सिस्टम्स, पीएसएस अधिनियम में एक नया प्रावधान डाला गया है जिसके अनुसार इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा किसी भी पेमेंट अदा किये जाने या प्राप्त करने पर कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं वसूलेगा.
मंत्रालय ने कहा कि जानकारी मिली है कि कुछ बैंक यूपीआई द्वारा किये जा रहे लेनदेन पर शुल्क लगा रहे हैं और वसूल रहे हैं. उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा ऐसा करना पीएसएस अधिनियम और आईटी अधिनियम का उल्लंघन है.
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