चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. चुनाव आयोग ने बताया है कि चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे. साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई अन्य नियमों का पालन भी करना होगा.
बाढ़ की हाहाकार और कोरोना की मार के बीच बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है. इसमें बताया गया है कि विधानसभा चुनाव के लिए सभी नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे. कोरोना को देखते हुए चुनाव के दौरान कई तरह के नियमों का पालन भी करना होगा ताकि इस महामारी की चपेट में आने से बचा जा सके.
बिहार में बाढ़ की विभीषिका और कोरोना का कहर जारी है. इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी. चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे. कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करना होगा. #biharelections2020 #BiharAssemblyElection #TheLastBreaking #Covid_19 pic.twitter.com/GUjPZ7dMmG
— The Last Breaking (@thelastbreaking) August 21, 2020
चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार उम्मीदवारों को सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कराने होंगे. कोई भी पार्टी चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, इस संदर्भ में कहा गया है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ जा सकते हैं. इसके साथ ही गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक मंच लगाकर सभा और रोड शो की अनुमति होगी.
चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, पीपीई किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा. आयोग ने कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरी तरीके से पालन किया जाएगा.
कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए वोटर रजिस्टर असाइन करने के लिए सभी मतदाताओं को हाथ के दस्ताने (ग्लव्स) प्रदान किए जाएंगे. मतदाताओं को ईवीएम मशीन में वोटिंग से पहले दस्ताने दिए जाएंगे. हालांकि मतदाता की पहचान के लिए मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर फेस मास्क को हटाना भी होगा.
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