बिहार में करीब 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि 23 नवंबर 2019 से पूर्व सीटीईटी (CTET) उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं और जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति सुनिश्चित करें. पटना हाई कोर्ट के जज डॉ.अनिल कुमार उपाध्याय की सिंगल बेंच ने नीरज कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए यह आदेश जारी किया है. सिंगल बेंच के इस आदेश के साथ ही नियुक्ति पर लगी रोक भी खुद ब खुद खत्म हो गयी है.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही नियोजन इकाईयों को नियुक्ति पत्र बांटने समेत सभी प्रक्रिया पूरी करने का शेड्यूल जारी किया जाएगा. बता दें कि मामले में पिछले दिनों कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून, 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर, 2019 में सीटीईटी पास करने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं. हालांकि जिस समय विज्ञापन निकाला गया था उस समय यह नहीं कहा गया कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है.
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं.
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