पंजाब (Punjab) में कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है. राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि पंजाब में शहरों और नगरों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया जाएगा. नाइट कर्फ्यू 1 दिसंबर से लागू होगा और यह रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. इसके साथ ही राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि भी दोगुनी कर दी है. कोविड (Covid-19) के नियमों का पालन ना करने पर जुर्माना वर्तमान 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेटों के लिए भी पाबंदी लगाई गई है. ये रात 9.30 बजे तक ही खुल सकेंगे.
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस से दोबारा की स्थिति गंभीर हो गई है और पंजाब में भी दूसरी लहर की आशंका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिसंबर को हालत की समीक्षा की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को हर हाल में गाइडलाइन और उपायों का पालन करना होगा. लापरवाही बरतने वालों को किसी हालत में बख्शा नहीं जााएगा.
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आपको बता दें कि गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान, गुजरात के चार शहर और हिमाचल प्रदेश ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था. वहीं, हिमाचल प्रदेश में कारोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 दिसंबर तक प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. प्रदेश में 26 नवंबर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी.
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