देश के कई राज्यों में कोरोनावायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर और बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी-समारोह को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जिलो से संबंधित सभी अधिकारीयों को नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की
जाएगी.
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शादी-समारोह में लोगों की संख्या निर्धारित की है. मकसद साफ़ है कि भीड़ से बचा जा सके और संक्रमण लोगो में न फैले. इसी के मद्देनजर सरकार ने बकायदा एक एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत प्रदेश में शादी-समारोह में अधिकतम 100 लोग ही अब शामिल हो पाएंगे.
इसके साथ ही 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हॉल में 50 लोगो को ही शामिल होने की अनुमति होगी. इसको लेकर सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही बुजुर्गों, बीमारों के समारोह में शामिल होने पर पाबंदी होगी.
सरकार ने शादियों में बैंड बाजा और डीजे बजाने पर भी पाबंदी लगा दी है. यानी अब शादी समारोह में सरकार के अगले आदेश तक बैंड और डीजे भी प्रतिबंधित रहेगा. इन नियमो का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.
सरकार की तरफ से जारी की गई एडवायजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि समारोह में मौजूद प्रत्येक शख्स को मास्क अनिवार्य तौर पर पहनना होगा. थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर भी उपलब्ध होना ज़रूरी है.
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