चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों को लेकर अपने नियमों में बदलाव किया है. अब मान्यता प्राप्त पार्टियां केवल 30 स्टार प्रचारक ही राज्य में प्रचार के लिए उतार सकेंगी. जबकि पहले मान्यता प्राप्त पार्टियों को 40 स्टार प्रचारक उतारने की इजाज़त चुनाव आयोग ने दी थी. इसके अलावा, जिन पार्टियों को मान्यता नहीं मिली है, उन्हें केवल 15 स्टार प्रचारक उतारने की इजाज़त होगी. पहले, ऐसी पार्टियों को 20 स्टार प्रचारकों से कैम्पेन कराने की मंज़ूरी चुनाव आयोग ने दी थी.
एक और बदलाव करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी दल अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट अब चुनाव की अधिसूचना जारी होने के दस दिन बाद तक दे सकेंगे. पहले इसके लिए चुनाव आयोग ने केवल सात दिन तय किए थे. जिन पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट पहले ही चुनाव आयोग को सौंप दी है. उन्हें अब नए नियमों के हिसाब से बदलाव करके आयोग को नई लिस्ट देनी होगी.
चुनाव आयोग ने कहा है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट को सभी दलों को ज़िला चुनाव अधिकारियों को कार्यक्रम के कम से कम 48 घंटे पहले सौंपना होगा. जिससे कि अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों को हर तरह के ज़रूरी सुरक्षा उपाय समय से पहले कर लिए जाएं.
Conducting free, fair, participative and safe elections in Bihar a priority: CEC
— Sheyphali Sharan (@SpokespersonECI) October 5, 2020
ECI organises virtual cum in-person briefing meeting of Observers for Bihar Elections. More than 700 General, Police & Expenditure observers join virtually from 119 locations https://t.co/cBDzqGyVeS pic.twitter.com/SbXL0I9qIj
कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में पहले चुनाव बिहार में ही हो रहे हैं. इसके लिए, चुनाव आयोग ने तमाम विशेष गाइडलाइन्स जारी की हैं. इस बार लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बूथ की संख्या भी ज़्यादा और हर बूथ पर वोटर्स की तादाद कम रखी गई है.
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