EPFO ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 62 करोड़ 48 लाख रुपये का बकाया जमा कराने का आदेश दिया है. इस आदेश की कॉपी The Last Breaking के पास उपलब्ध है. ईपीएफओ रीजनल ऑफिस लखनऊ वर्सेस सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सहारा इंडिया भवन, 1, कपूरथला कम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ मामले में ईपीएफओ ने 23 मार्च 2021 को अपने 71 पेज के आदेश में सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 62,48,07,169/-रुपये (62 करोड़ 48 लाख 7 हजार एक सौ उनहत्तर रुपये) जमा कराने को कहा है. इस आदेश की कॉपी द लास्ट ब्रेकिंग के पास मौजूद है. आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त रकम आदेश की कॉपी मिलने के 15 दिनों के भीतर जमा कराया जाए नहीं तो इसके बाद बिना किसी सूचना के ईपीएफओ ऐक्ट के 8बी से 8जी में दिए गए प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी. www.thelastbreaking.com के पास आदेश की कॉपी है जिसमें कहा गया है कि यह बकाया राशि सितंबर 2000 से लेकर फरवरी 2013 के बीच का है.
द लास्ट ब्रेकिंग के पास जो आदेश की कॉपी उपलब्ध है उसमें कहा गया है कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर बकाया का मामला 15 अप्रैल 2013 को दर्ज हुआ था. इस मामले की पहली सुनवाई की तारीख 10 मई 2013 थी लेकिन सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने और समय दिए जाने की मांग की. इसके बाद अगली तारीख 07 जून 2013 दी गई लेकिन उसदिन सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया. द लास्ट ब्रेकिंग के पास जो आदेश की कॉपी है उससे यह जानकारी मिलती है कि 10 मई 2013 से लेकर आदेश जारी किए जाने की तारीख 23 मार्च 2021 के बीच यह मामला तकरीबन 7 वर्ष 10 महीने चला और इस दौरान सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 107 मौके दिए गए. आदेश में इस बात का जिक्र है कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के असहयोग के कारण यह मामला इतने लंबे समय तक खींच गया.
इससे पहले ईपीएफओ ने सहारा इंडिया को 1181 करोड़ रुपये का बकाया जमा कराने के लिए 15 फरवरी, 2021 को आदेश जारी किया था. आदेश की कॉपी द लास्ट ब्रेकिंग के पास उपलब्ध है. इससे जुडी खबर को आप यहां पढ़ सकते हैं.
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आपको बता दें कि 23 मार्च 2021 को सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ जारी किए गए आदेश में ईपीएफओ ने साफ-साफ कहा है कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जांच में असहयोगात्मक रवैया अपनाया जिसके कारण यह मामला 7 साल 10 महीने चला. इस दौरान कई अफसर आएं और चले गए लेकिन सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिए गए 107 मौके पर कंपनी की ओर से सभी कागजात सहित कोई अधिकारी पेश नहीं हो पाया. सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 62 करोड़ 48 लाख रुपये जमा कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है जो कि 7 अप्रैल 2021 तक पूरा हो जाएगा. आदेश में साफ कहा गया है कि अगर दिए गए समय पर सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपना बकाया जमा नहीं कर पाती है तो ईपीएफओ ऐक्ट के तहत कार्रवाई होगी.
इससे पहले भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 74 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था. इस आदेश की प्रति दी लास्ट ब्रेकिंग के पास भी मौजूद है. आप उसे यहां (Click Here) पढ़ सकते हैं. IRDA ने 30 दिसंबर 2020 को यह आदेश जारी किया था और कहा था कि तीन महीने के भीतर उपरोक्त रकम जमा कराए. IRDA ने वर्ष 2015 में सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू किया था.
इस मामले की पृष्ठभूमि में IRDA ने कहा कि 3 दिसंबर 2013 को 157 नये ऑफिस खोलने की अनुमति दी गई थी लेकिन एक भी ऑफिस नहीं खोले गए. 65फीसदी प्रिमियम नगद जमा कराए गए. IRDA ने 21 पेज के अपने आदेश में सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सभी गतिविधियों को विस्तार से लिखा है.
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