समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की सरकार में उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) को रेप के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से अंतरिम जमानत मिल गई है. इससे पहले गायत्री की जमानत अर्जी को दो बार खारिज कर दिया गया था. गायत्री को दो महीनो के लिए जमानत मिली है.
देश से बाहर नहीं जा सकेंगे
रेप के आरोप में जेल में बंद सपा सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंतरिम जमानत दे दी है. गायत्री ने अंतरिम बेल की अर्जी डाली थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए दो जमानतदारों की शर्त और 5 लाख के पर्सनल बांड पर देश से बाहर न जाने की शर्त के साथ जमानत दी है.
क्या था मामला?
लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला जमानत की याचिका दायर की थी. प्रजापति ने कोरोना वायरस का खतरा बताते हुए जमानत देने की मांग की थी. उन पर मंत्री पद पर रहते एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था. इसके आलावा उनके ऊपर खनन मंत्री के पद पर रहते हुए घोटाले का भी आरोप लगा था, जिसमें सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है. खनन घोटाले के आरोप में उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए थे.
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