6 अगस्त 2025 को लोकसभा और 11 अगस्त को राज्यसभा में पेश किए गए Merchant Shipping Bill, 2025 को संसद ने पारित कर दिया। यह बिल 1958 के Merchant Shipping Act को बदलते हुए 16 खंडों और 325 धाराओं वाले एक आधुनिक, सुव्यवस्थित कानूनी ढाँचे को स्थापित करता है। इसके तहत समुद्री सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और पर्यावरण संरक्षण समेत नाविक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। यह कदम भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार में अग्रणी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
अधिनियम का स्थानांतरण
सुरक्षा, पर्यावरण और नाविक कल्याण
सरल एवं निवेश आकर्षण
आकस्मिकता, औचित्य और जवाबदेही
रणनीतिक महत्व
Leave Your Comment