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लव जिहाद पर CM योगी सख्‍त, नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल की जेल

Abhishek Rastogi

लखनऊ 25 Nov, 2020 10:54 am

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) अध्यादेश को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है. इसके तहत प्रदेश में झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी और इस तरह की शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी. वहीं, धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है.

लखनऊ में कैबिनेट की बैठक मंगलवार शाम तक चली. इस बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर योगी सरकार की कैबिनेट की मुहर लगी, जिसमें सबसे विशेष लव जिहाद का मामला था. इस पर सरकार लम्बे समय से कानून लाने का विचार कर रही थी. अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रदेश में ये कानून लागू हो जायेगा.

10 साल तक होगी सजा 
इस कानून के तहत झूठ बोलकर, लालच देकर, बलपूर्वक, कपटपूर्वक विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा. इसके साथ ही अगर महज शादी करने के लिए लड़की का धर्म बदला गया है तो ऐसी शादी को अमान्य करार दिया जायेगा. वहीं, धर्म परिवर्तन कराने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जायेगा. वहीं, इस अपराध की सजा 10 वर्ष तक रखी गई है.

डीएम की अनुमति ज़रूरी
इस कानून के तहत दूसरे धर्म में शादी करने के लिए दो महीने पहले नोटिस देना ज़रूरी है. इसके साथ ही इस शादी में जिलाधिकारी की अनुमति भी ज़रूरी है. इसके साथ ही अपना नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है. साथ ही धर्म परिवर्तन पर 15000 रुपये जुर्माने के साथ-साथ 1 से 5 साल तक सजा होगी. वहीं एससी/एसटी वर्ग की महिलाओं और नाबालिगों का अगर धर्मांतरण कराया जाएगा तो 3 से 10 साल तक की सजा होगी. वहीं 25000 रुपये जुर्माना भी भरना होगा.

सीएम ने किया था ऐलान जल्द बनायेंगे कानून 
कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार लव जिहाद के मामलों पर अंकुश लगाने के इसके लिए जल्द कानून बनाने वाली है. चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इसका बाक़ायदा ऐलान भी कर दिया है.

योगी आदित्यनाथ ने रैली में कहा था कि लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं. हम जल्द कानून बनाएंगे. साथ ही योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के मामलों में शामिल लोगों को चेतावनी देते हुए कहा था, ''जो लोग अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें मैं चेतावनी देता हूं, वो सुधर जाएं. यदि वो नहीं सुधरे तो उनका राम नाम सत्य होगा.

गौरतलब है कि कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ पहले से कड़े कानून बनाए जा चुके हैं. इसी की तर्ज पर अब यूपी में भी शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर उन पर अत्याचार करने वालों की खैर नहीं है. सरकार और कानून ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी.

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