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MP में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, लगेगा नाइट कर्फ्यू, नई गाइडलाइंस जारी

TLB Desk

भोपाल 16 Mar, 2021 07:51 pm

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में कोरोनावायरस (Coronavirus) मरीजों की संख्या में तेजी से हो रहे इजाफे ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. राजधानी भोपाल और इंदौर में बुधवार से रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा, वहीं राज्य के आठ अन्य जिलों में रात 10 बजे सभी दुकानें बंद होंगी. यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की मौजूदगी में हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में लिया गया. 

इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाए, जो मास्क नहीं लगाता है उस पर जुर्माना लगाया जाए. होली के मौके पर सामूहिक आयोजन नहीं होंगे, व्यक्तिगत आयोजनों पर रोक नहीं रहेगी. कोरोना की समस्या नगरीय क्षेत्र में ज्यादा है.

मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल और इंदौर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए वहीं कहा कि जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन में रात 10 बजे दुकानें बंद होंगी. एहतियात के लिए दस जिलों में सख्ती रहेगी, जहां ज्यादा प्रकरण आए हैं.

वहीं, भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है. साथ ही बंद स्थानों पर होने वाले आयोजन प्रशासन की अनुमति से हो सकेंगे, लेकिन उसमें 200 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे. राजधानी भोपाल और इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. 

भोपाल में सोमवार को 199 मरीज मिले. उसके बाद जिला क्राइसिस मेनेजमेंट समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोई भी रैली-प्रदर्शन नहीं होंगे. रात साढ़े दस बजे के बाद किसी भी तरह के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी. साथ ही मेला-प्रदर्शनी की अनुमति नहीं दी जाएगी. विशेष परिस्थिति में ही अनुमति दी जाएगी. 

राजधानी के सभी स्वीमिंग पूल को बंद कर दिया गया है. ये सिर्फ खेल गतिविधियों और आयोजन के लिए ही खुलेंगे. यहां नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम अब नहीं होगा. महाराष्ट्र से आने वाले किसी व्यक्ति के पास अगर निगेटिव रिपोर्ट नहीं हैं तो उसे सात दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा.

इसी के साथ तय किया गया है कि कोचिंग क्लास भी आधी क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी, कोरोना के दिशा-निर्देशों का खास खयाल रखना होगा. संस्थान के छात्रावास पूरी तरह बंद रहेंगे. इसके अलावा दुकान संचालकों को भी कोरोना के तय निर्देशों का पालन करना हेागा.

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