बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार की नींद उड़ा दी है. ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में यह तय किया गया कि राज्य में दुकान और प्रतिष्ठान शाम सात बजे तक ही खुलेंगे. इसके अलावा स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया. बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य में राज्यपाल महोदय के स्तर से आठ-दस दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी. इसके लिए राज्यपाल से बात की गई है."
कोविड-19 से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उसके बाद कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में पत्रकारों से बातचीत की। https://t.co/dCGRVKcYSThttps://t.co/61vgSOI1BB pic.twitter.com/y4yT4p994C
— Nitish Kumar (@NitishKumar) April 9, 2021
उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले राज्य में बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं.
उन्होंने कहा, "जांच में बढ़ोतरी, टीकाकरण का काम जारी है. अब लगभग 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं. टीकाकरण के लिए लोगों को जागरुक किया जा रहा है. 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा."
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से आने वाली सभी ट्रेनों के यात्रियों का स्टेशन पर ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और पॉजिटिव पाए जाने पर क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है.
उन्होंने कहा कि गुरुवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना कि बढ़ते संक्रमण पर बातचीत हुई. कोरोना वैक्सीनेशन का काम बिहार में तेजी से हो रहा है और अब जिलों में यह निर्देश दिया गया है कि कोरोना जांच में तेजी लाई जाए और कम से कम एक लाख लोगों का प्रतिदिन जांच किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए.
उन्होंने कहा कि चार दिन के बाद फिर से स्थिति की समीक्षा जाएगी. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम करने से परहेज किया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नाइट कर्फ्यू को लेकर बैठक में चर्चा की गई, लेकिन उसकी जरूरत अभी महसूस नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि अभी सात बजे तक ही दुकान, प्रतिष्ठान खोलने का निर्णय लिया गया है.
इधर, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि 30 अप्रैल तक सभी दुकानों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल को इसमें छूट दी गई है, हालांकि उन्हें केवल 25 प्रतिशत ही बैठने की क्षमता का ही इस्तेमाल करना होगा. सिनेमा हॉल, सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर सकते हैं.
सभी दुकानों, प्रतिष्ठान में मास्क लगाना और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को भी आमजनों के लिए बंद कर दिया गया है.
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