देश के तमाम राज्यों में कोविड-19 (Covid1-19) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्य और केंद्र प्रशासित राज्यों को अपने स्तर पर हालात के मूल्यांकान के आधार पर स्थानीय प्रतिबंध जैसे कि रात के समय कर्फ्यू आदि लगाने की मंजूरी दे दी है. हालांकि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से सलाह-मशविरा किए बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लगाने की इजाजत नहीं होगी. गृह मंत्रालय ने इस बाबत आदेश के जरिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं.
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होगी. ऐसे शहर जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां दफ्तरों का टाइम अलग-अलग करने और अन्य उपायों पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं.
सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलांइस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी. नई गाइडलाइंस में सरकार की ओर से कोई नई पाबंदी या छूट का प्रावधान नहीं है. आपको बता दें कि केंद्र की ओर से नई गाइडलाइंस का ऐलान मंगलवार को राज्यों व केंद्र प्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक के एक दिन बाद लिया गया है.
आदेश में कहा गया है कि संक्रमित पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार की जाएगी और उनकी ट्रैकिंग, पहचान कर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा. कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को जल्द से जल्द तय नियम के आधार पर होम आइसोलेट या फिर मेडिकल फेसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा. यही नहीं जरूरत पड़ने पर घर-घर निगरानी भी की जाएगी. इसके अलावा पहले से तय प्रोटोकॉल के आधार पर ही टेस्टिंग की जाएगी.
आदेश के मुताबिक, राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कोई पाबंदी नहीं है. इसके अलावा बुजुर्गों, पहले से दूसरी बीमारी से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है. सभी जगहों पर कोविड के अनुरूप व्यवहार जैसे मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना करना जरूरी है.
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