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बिना इजाजत बनारस में नहीं होगी गंगा आरती, कराना होगा रजिस्‍ट्रेशन

TLB Desk

वाराणसी 22 Feb, 2021 01:48 pm

बनारस (Varanasi) के तमाम घाटों पर 'गंगा आरती' कराने वाले सामाजिक संगठन और यहां तक कि सामान्य नागरिकों को भी अब वाराणसी नगर निगम (VMC) में रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा. आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने रिवरफ्रंट पर अतिक्रमण की जांच करने का फैसला लिया है, जो एक सार्वजनिक संपत्ति है. नगर निगम के अधिकारियों को भी 'गंगा आरती' (Ganga Aarti) के रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा गया है.

जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने नगर निगम के अधिकारियों से गंगा आरती के रिकॉर्ड तैयार करने और रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया को मार्च अंत तक पूरा करने को कहा है. इसके बाद, VMC के पंजीकरण और पूर्व अनुमति के बिना घाटों पर ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी.

जिलाधिकारी ने VMC को लिखे पत्र में कहा, "रिवरफ्रंट राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक संपत्ति है और वाराणसी नगर निगम द्वारा इसकी देखभाल की जाती है."

उन्होंने कहा, "यह देखा गया है कि काफी बार गंगा आरती को लेकर कुछ लोग विवाद करते हैं. नगर निगम को घाटों पर गंगा आरती के आयोजन के लिए एक विशिष्ट नियम तैयार करना चाहिए. वीएमसी को जगह के आवंटन के साथ आरती आयोजकों को पंजीकृत करना चाहिए, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिए. इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वीएमसी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा कोई आरती का आयोजन न कर पाए."

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