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UP में शादी के लिए प्रशासन की अनुमति लेने की जरूरत नहीं, बैंड-बाजे को भी मंजूरी

Abhishek Rastogi

लखनऊ 26 Nov, 2020 04:21 pm

उत्तर प्रदेश में शादी समारोह में बैंड और डीजे के लिए पुलिस या प्रशासन से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ़ तौर पर आदेश दिया है कि कोरोना की आड़ लेकर पुलिसकर्मी मनमानी न करें नहीं तो उनके खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी.

दरअसल प्रदेश में 3 दिन पूर्व शादी-समारोह में लोगों की संख्या सीमित कर दी गई थी. इसके बाद भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो गई थी. परेशान बैंड और डीजे चालक लखनऊ में राजभवन कॉलोनी स्थित कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पहुंचे और उनको ज्ञापन सौपा था. तब जाकर मामला सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि समारोह में तय संख्या में बैंड और डीजे वाले सम्मिलित नहीं है. डीजे और बैंड पर रोक लगाने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई होगी. अधिकारी जनता को कोविड की गाइडलाइन के बारे में बताएं. उनको जागरुक करें. सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि शादी में प्रशासन से किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है.

सीएम ने कहा है कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा है कि जहां भी शादी हो वहां डीएम खुद जाकर या किसी अधिकारी को भेजकर सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करवाएं. साथ ही अगर किसी शादी में 100 से ज्यादा लोग है तो सख्ती से कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाए. 

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