अब दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर कानून का ज़बरदस्त पंच पड़ेगा. 5 साल तक की सज़ा जेल की सज़ा होगी और एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. इसके तहत अगर कोई कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे 5 साल जेल की सज़ा भुगतनी होगी या फिर एक करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा या फिर दोनों (जेल और जुर्माना) का प्रावधान भी है.
राष्ट्रपति ने बुधवार रात ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है. इसके तहत कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट भी बनाया गया है जो दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाके में बढ़ते प्रदूषण पर नज़र रखेगा. अध्यादेश को कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाएगा. ऑर्डिनेंस के तहत कमिशन में 18 सदस्य होंगे और एक चेयरपर्सन होगा जो कि पूर्णकालिक होगा. जबकि अन्य सदस्य तीन साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे. चेयरपर्सन भारत सरकार के सेक्रेटरी या राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होंगे.
We are setting up a Commission for more concerted, well coordinated and effective action for control of #AirPollution in Delhi-NCR and adjoining areas.
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 29, 2020
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18 सदस्यों के कमिशन में ब्यूरोक्रेट, एक्टिविस्ट और अन्य एक्सपर्ट होंगे. कमिशन वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग करेगा और पर्यावरण कानून से संबंधित मामले देखेगा. साथ ही रिसर्च और नई तकनीक विकसित करने पर भी काम करेगा. कमिशन काम के लिए एक सब कमिटी का गठन कर सकेगा. कमिशन का ख़ास फ़ोकस पराली जलाने, वाहन प्रदूषण, धूल-कण प्रदूषण और अन्य उन तमाम कारकों पर रहेगा जिनकी वजह से दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब होती है.
अध्यादेश दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ दिल्ली से जुड़े अन्य इलाक़े जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर भी लागू होगा. अध्यादेश में साफ कहा गया है कि यदि राज्यों की एजेंसी और कमिशन की तरफ से जारी निर्देश में टकराव होगा तो कमिशन का आदेश ही मान्य होगा. कमिशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद को सौंपेगा.
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है. एक्सपर्ट का तो यहां तक कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में रहना खतरे से खाली नहीं है. ख़ासतौर से छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए तो यहां की हवा ज़हर का काम करती है. दिल्ली में गुरुवार दोपहर 2 बजे एयर क्वालिटी एंडेक्स 402 दर्ज किया गया जबकि ज़ीरो से 50 के बीच का एक्यूआई ही अच्छा माना जाता है. 51-100 के बीच को संतोषजनक माना जाता है. 101 और 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 तक को खराब, 301 से 400 के बीच को बहुत खराब माना जाता है. 401 से 500 तक को गंभीर माना जाता है. दिल्ली और एनसीआर में इस वक़्त लोग सांस के साथ ज़हर अपने शरीर में उतार रहे हैं.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कमिशन को बढ़ते प्रदूषण को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा कि इससे राजधानी सहित आसपास के इलाक़ों में प्रदूषण नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.
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