कोविड-19 के दौर में स्कूल खोलने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है. गृह मंत्रालय ने 30 नवंबर को अनलॉक-5 के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए, राज्य सरकारों को ये अधिकार दिए थे कि वो 15 अक्टूबर से अपने अपने राज्य में स्कूल खोलने का फ़ैसला कर सकते हैं. अब शिक्षा मंत्रालय ने इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी हैं.
DoSEL, @EduMinOfIndia has issued SOP/Guidelines for reopening of schools. pic.twitter.com/pwJXZZd40w
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) October 5, 2020
शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके जानकारी दी कि हर राज्य स्कूल खोलने को लेकर अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर सकता है.
Here are the highlights:
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) October 5, 2020
As per para -1 of @HMOIndia's order no. 40-3/2020-DM-I(A) dated 30.09.2020 for reopening, States/UT Governments may take a decision in respect of reopening of schools and coaching institutions after 15th Oct in a graded manner. #SchoolGuidelines pic.twitter.com/JLfJ97qJsF
30 सितंबर जब होम मिनिस्ट्री ने अनलॉक-5 की गाइडलाइन्स जारी की थी, तो कहा था कि 'राज्य और केंद्र शासित राज्य 15 अक्टूबर के बाद क्रमबद्ध तरीक़े से स्कूल खोलने को लेकर फ़ैसला ले सकते हैं. इसके लिए उन्हें स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के प्रबंधन से बातचीत करनी होगी. इससे लिए राज्य ख़ुद स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिज़र (SOP) तैयार करें जो शिक्षा मंत्रालय के एसओपी पर आधारित होनी चाहिए.'
स्कूलों के संचालन की प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांटा गया है. पहला- स्वास्थ्य, सफ़ाई और सुरक्षा से जुड़े नियम. और दूसरा- सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों से जुड़े नियम.
शिक्षा मंत्रालय की गाडलाइन कहती है कि सफ़ाई, हाइजीन से जुड़ी तैयारी स्कूलों, शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को संस्थान खुलने से पहले ही सुनिश्चित करनी होगा. इसमें सैनिटाइजेशन और हाथ साफ़ करने की उचित व्यवस्था का इंतज़ाम करना ज़रूरी होगा.
States/UTs to prepare their own SOP regarding health and safety precaution for reopening of schools based on the SOP to be issued by DoSEL, @EduMinOfIndia. States/UTs may adopt or adapt the SOP as per local context and requirements. #SchoolGuidelines
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) October 5, 2020
इसके अलावा स्कूलों में एंट्री और बाहर निकलने की समुचित व्यवस्था, हॉस्टल की साफ़ सफ़ाई और उसका समुचित सैनिटाइजेशन. इन सबसे जुड़ी जानकारियां सरकार के स्टैंडर्ड प्रोसिज़र से जुड़ी गाइडलाइन में दी गई हैं.
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिज़र में स्कूल खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नियमों का भी जानकारी दी गई है. दो लोगों के बीच 6 फ़ीट की दूरी होना अनिवार्य है. क्लासरूम, लैब और खेल के मैदान में भी मास्क पहनना ज़रूरी होगा. हर जगह हाथ धुलने का इंतज़ाम और एंट्री प्वाइंट पर सबकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी ज़रूरी बनाई गई है.
और सबसे ज़रूरी बात ये है कि छात्र-छात्राएं अपने अभिभवकों की लिखित मंज़ूरी के बाद ही स्कूल आ सकेंगे. गाइडलाइन्स कहती हैं कि क्लास में उपस्थिति के नियमों को लेकर रियायत दी जाएगी. अगर कोई चाहें तो ऑनलाइन क्लासेज का विकल्प भी चुन सकता है.
Students may attend schools only with the written consent of parents. There will be flexibility in attendance norms. Students may opt for online classes rather than physically attend school.#SchoolGuidelines
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) October 5, 2020
इसके अलावा, स्कूलों में मिड-डे मील के बनाने और उसे परोसने को लेकर एहतियात बरतने के नियम भी इन गाइडलाइन्स में बताए गए हैं.
Precautions to be taken for preparing and serving #Midday Meal in schools. The alternative academic calendar of @ncert may be followed.#SchoolGuidelines
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) October 5, 2020
नए दिशानिर्देशों में राज्य, केंद्र शासित राज्य, स्कूल के प्रमुख, SOP में अध्यापकों और बच्चों के अभिभावकों की ज़िम्मेदारी का भी विस्तृत ब्यौरा शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिया गया है.
No assessment till up to 2-3 weeks of school reopening. Use of #ICT & online learning shall continue to be encouraged. The SOP also provides for guidelines on ensuring emotion well being of students and teachers with a reference drawn to #Manodarpan initiative.#SchoolGuidelines
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) October 5, 2020
इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ़ की ओर से जारी 'सेफ़ स्कूल एनवॉयरमेंट' की चेकलिस्ट भी स्कूल के टीचर्स और अभिभावकों को दी जाएगी. जिससे कि वो दिए गए नियमों का पालन करते हुए कोविड-19 के संक्रमण को रोक सकें.
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