×

पंजाब नहीं लागू करेगा केंद्र के बनाए खेती बाड़ी वाले क़ानून

TLB Desk

चंडीगढ़ 20 Oct, 2020 11:52 pm

पंजाब असेंबली ने चार ऐसे क़ानून पास किए हैं, जिनके बाद केंद्र सरकार के बनाए चार कृषि क़ानून पंजाब में नहीं लागू होंगे. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पेश किया था. वो भी पारित हो गया. 

विधानसभा में इस प्रस्ताव के तहत केंद्र के बनाए क़ानून ख़ारिज कर दिए गए. बाद में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विधानसभा द्वारा पारित इन क़ानूनों और प्रस्ताव की जानकारी राज्य के राज्यपाल को भी दी और अपील की कि वो विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर जल्द से जल्द दस्तख़त कर दें. 

पंजाब में मोदी सरकार के बनाए कृषि क़ानूनों का कड़ा विरोध हो रहा है. सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और कई किसान संगठन इन क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं. उनका कहना है कि केंद्र के बनाए क़ानून लागू होने के बाद, खेती बाड़ी पर बड़े उद्योगपतियों का क़ब्ज़ा हो जाएगा और वो ठेके पर खेती करने को मजबूर होंगे. किसानों का ये भी डर है कि इन क़ानूनों के बनने के बाद, उनकी फ़सलों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं ख़रीदेगी. फिर उन्हें मंडी से बाहर खुले बाज़ार में अपनी फ़सल बेचनी होगी.

संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार ने खेती बाड़ी से संबंधित चार क़ानून पास कराए थे. जिसमें कृषि उत्पाद ख़रीदने के मंडी समितियों के एकाधिकार को ख़त्म करते हुए निजी क्षेत्र के लोगों को भी इसे ख़रीदने का अवसर दिया गया है. इसके अलावा, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी बदलाव करके, दाल, अनाज, तेल और तेल के बीज, प्याज़ और आलू को ज़रूरी सामानों की फेहरिस्त से हटा दिया था.

सरकार का कहना है कि इससे किसानों को अपनी फ़सल बेहतर दाम पर बेचने का मौक़ा मिलेगा. लेकिन, किसानों को कृषि के निजीकरण का डर है.

BLOG: कृषि कानून पर सरकार से क्यों नाराज़ हैं किसान?

  • \
Leave Your Comment