उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लव जिहाद के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जल्द कानून बनाने वाली है. राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को देवरिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इसका बाक़ायदा एलान भी कर दिया है. योगी आदित्यनाथ ने रैली में कहा कि लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं. हम जल्द कानून बनाएंगे.
साथ ही योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के मामलों में शामिल लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ''जो लोग अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें मैं चेतावनी देता हूं, वो सुधर जाएं. यदि वो नहीं सुधरे तो उनका राम नाम सत्य होगा''. यही नहीं सीएम योगी ने कहा- ''लव जिहाद करने वालों की संपत्तियां जब्त कर घोषित दुराचारी के नाम से चौराहों पर उनका पोस्टर लगाया जाएगा.''
योगी ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार राज्य में मिशन शक्ति का कार्यक्रम इसीलिए चला रही है. मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब यही है कि हर मां-बहन को सुरक्षा की गारंटी दी जाए. फिर भी कोई दुस्साहस करेगा तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है. योगी ने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा और बहन-बेटियों का सम्मान दिया जाएगा.
लाइव: जौनपुर में जनसभा को संबोधित कर रहा हूँ... https://t.co/NqrP5Aqbd8
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 31, 2020
धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ही एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है. दरअसल कोर्ट के सामने एक मुजफ्फरनगर जिले से विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका आई थी. विवाहित जोड़े ने परिवार वालों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की थी. लेकिन, कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उसे खारिज दिया है. कोर्ट ने कहा कि एक याची मुस्लिम तो दूसरा हिंदू है. कोर्ट ने कहा कि रिकार्ड से स्पष्ट है कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया.
कुरान और हदीस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि इस्लाम के बारे में बिना जाने और बिना आस्था और विश्वास के सिर्फ शादी करने के मकसद से धर्म बदलना सही नहीं है. इस्लाम मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता. इसी हवाले से कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया.
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