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25 फरवरी तक प्रकाशित होगी BSSC की प्रथम इंटर स्‍तरीय परीक्षा का परिणाम 

Career16PlusDesk

नई दिल्‍ली 24 Feb, 2021 11:29 pm

बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्‍तरीय संयुक्‍त (मुख्‍य) प्रतियोगिता परीक्षा -2014 के लिए एक सूचना प्रकातिश की है जिसमें कहा गया है कि इस परीक्षा का परीक्षाफल 25 फरवरी 2021 तक प्रकाशित होने की संभावना है. अपने सूचना में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि परीक्षाफल के अनुसार योग्‍य अभ्‍यर्थियों को उनके चुने हुए विकल्‍प के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंकन परीक्षा, आशुलेखन परीक्षा एवं अन्‍य जांच परीक्षा के लिए परिणाम प्रकाशन के पश्‍चात शॉर्ट नोटिस पर बुलाया जाएगा और सभी प्रक्रिया जल्‍द से जल्‍द पूरा करने की कार्रवाई की जाएगी.

बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने दिए गए सूचना में अभ्‍यर्थियों को निदेश दिया है कि इससे संबंधित ताजा जानकारी के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट http//bssc.bih.nic.in को देखते रहे. वैसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट का सही एड्रेस (URL)  http://bssc.bih.nic.in है.

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस सूचना को प्रकाशित किए जाने के बाद राष्‍ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्‍वी यादव ने एक ट्वीट किया है. अपने ट्वीटर पर तेजस्‍वी यादव ने लिखा है, ''बिहार की सुशासनी दुर्गति और बेरोजगारों की बेबसी देखिए. 2014 में BSSC द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम 7 वर्ष बाद भी प्रकाशित किए जाने की अभी संभावना ही जताई जा रही है. कितने अभ्यर्थियों की आयु सीमा और जीवन का बहुमूल्य समय निकल चुका है लेकिन अनुकंपाई CM को कौन समझाए?''

बता दें कि बिहार राज्य के अधिनियम संख्या - 7/2002 के द्वारा वेतनमान रु.6,500 से 10,500/- के नीचे के वर्ग-3 के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पो.- वेटनरी कॉलेज, पटना का गठन किया गया. अवर सेवा चयन परिषद पूर्व में ही भंग हो गई थी तथा विद्यालय सेवा बोर्ड के भंग होने के उपरांत आयोग में इसे शामिल कर दिया गया.

आयोग की संरचना के बारे में बताएं तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्यों के पद सृजित हैं जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी अध्यक्ष होते हैं तथा वर्ग-1 के विभिन्न संवर्गों के 14,000/- रुपये वेतनमान से अन्यून पदाधिकारियों को सदस्य के रूप में सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है. आयोग में प्रशासनिक स्तर पर सचिव एवं संयुक्त सचिव होते हैं जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं. न्यायालयी मामलों को देखने के लिए एक विधि पदाधिकारी होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा पदस्थापित किया जाता है.

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