काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर ने सलमान खान को पेश होने का आदेश दिया है. काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट के तहत सोमवार को जोधपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और अब कोर्ट ने सलमान को खुद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
इससे पहले भी इसी मामले में सलमान ने हाज़िरी माफ़ी की अपील की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था लेकिन अब उन्हें 28 तारीख को कोर्ट में खुद आना होगा. हालांकि कोरोन के चलते गैर हाज़िरी की माफ़ी की अपील का विकल्प उनके पास अभी भी खुला है. लेकिन सलमान खान कौन सा रास्ता चुनेंगे ये भी साफ़ नहीं है.
काला हिरण शिकार मामला साल 1998 का है जब सलमान सूरज बड़जात्या की फ़िल्म 'हम साथ साथ हैं' के लिए शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान वो अपने अन्य सथियों और फ़िल्म के अन्य सितारों के साथ शिकार के लिए निकल गए. उनके साथ सैफ़ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी शिकार के लिए गए थे. आरोप है कि सलमान खान ने संरक्षित कांकाणी काले हिरण का शिकार किया था.
इस मामले में लंबी क़ानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सज़ा सुनाई थी. जबकि इसी मामले में सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तबबू और सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाथ देते हुए बरी कर दिया था.
सज़ा सुनाए जाने के बाद सलमान को जेल में भी रहना पड़ा था. फिलहाल सलमान अभी ज़मानत पर बाहर हैं. सलमान ने ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती थी.
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