UGC College Fees Refund: लाखों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को एक राहत देते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि छात्रों द्वारा अपने प्रवेश वापस लेने या 30 नवंबर, 2020 तक माइग्रेशन की स्थिति में एकत्रित शुल्क की पूरी राशि वापस कर दी जाए.
कई संस्थानों में प्रवेश जारी है, ऐसे में अगर किसी छात्र को बेहतर संस्थान में सीट मिल रही है तो वे अपने एडमिशन को कैंसल कर रहे हैं. इसी के संबंध में यूजीसी को दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा शुल्क वापस न करने के संबंध में कई शिकायतें, सार्वजनिक शिकायतें और अदालती मामले प्राप्त हुए हैं.
यूजीसी सेक्रेटरी रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालयों के वीसी को एक पत्र भेजा है. इस पत्र में उन्होंने लिखा कि कमीशन को कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें छात्रों ने कहा कि उन्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ओर से फीस वापस नहीं की जा रही है या फिर आंशिक फीस वापस की जा रही है. यूजीसी अधिकारियों का कहना है कि शिकायतें प्राइवेट, डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी से आ रही है.
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लॉकडाउन के कारण अधिकतर पैरेंट्स वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को इस सत्र के लिए 30 नवंबर, 2020 तक छात्रों के एडमिशन/माइग्रेशन को रद्द करने पर पूरी फीस वापस करने का निर्देश दिया है.
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