School, College Reopening: केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस (Unlock 5 Guidelines) जारी कर दी हैं. इस गाइडलाइन में स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर भी जानकारी दी गई है. 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने वाले इन दिशा-निर्देशों में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दे गयी है. केंद्र सरकार ने यह कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह तय कर सकते हैं कि वे 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को फिर से खोलना चाहते हैं या नहीं. अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल और कॉलेज 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे लेकिन इसके बाद राज्य यह तय कर सकते हैं कि उन्हें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने है या नहीं. स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का निर्णय पूरी तरह से राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है. गृह मंत्रालय ने कहा, ‘निर्णय संबंधित स्कूल/ संस्थान प्रबंधन के परामर्श से लिया जाएगा.’
हालांकि, स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन जारी रहेगा. कोई भी स्कूल छात्रों पर स्कूल आने को लेकर दबाव नहीं बना सकता. साथ ही, छात्रों को स्कूल जाने के लिए उनके पैरेंट्स की लिखित सहमति साथ ले जानी होगी.
ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टैंस लर्निंग गतिविधिया जारी रहेंगी और इसे प्रोत्साहित करना होगा. जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाती है, उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.
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मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों के खुलने के समय पर स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय से परामर्श कर निर्णय ले सकता है. हालांकि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय में पीएचडी और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी.
मंत्रालय ने कहा कि कन्टेन्मेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा.
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