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यूपी में नए साल के जश्न के लिए जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

Abhishek Rastogi

लखनऊ 28 Dec, 2020 05:46 pm

उत्तर प्रदेश में नए साल के मौके पर जश्न मनाने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इसका पालन कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारीयों को पत्र लिखा है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए कहा गया है. 

नए साल के मौके पर 31 दिसम्बर और 1 जनवरी को प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत नए साल का जश्न मनाने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके आलावा पार्टी में लोगो की संख्या भी सीमित की गई है.

गाइडलाइन के तहत जिस भी जिले में किसी कार्यक्रम का आयोजन होना है वहां आयोजनकर्ता को जिलाधिकारी और जहां कमिश्नरी लागू है वहां पुलिस कमिश्नर को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकेगा. इसके आलावा आयोजक को नाम, पता व कार्यक्रम में कितने लोग शामिल होंगे इसकी डिटेल भी देनी होगी. 

इसके अलावा किसी बंद स्थान कमरे या हॉल में निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही आयोजन में शामिल होने की अनुमति होगी. ये संख्या 100 से अधिक नहीं होगी. वहीं, खुले स्थान पर 40 प्रतिशत लोगो को आयोजन में शामिल होने की इजाजत मिलेगी.

इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा की हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी, फेस मास्क व कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जाए. जनता को घरो में रहकर नया साल मनाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है. शराब की दुकानों के आसपास चेकिंग करने को कहा गया है. गाड़ियों को प्रभावी रूप से चेक करने को भी कहा गया है.

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