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उत्तराखंड जा रहे हैं तो जान लें नई गाइडलान, पर्यटकों के लिए राज्‍य सरकार ने बनाए ये नियम

TLB Desk

नई द‍िल्‍ली 21 Sep, 2020 01:49 pm

कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते हुए लॉकडाउन के बाद अब टूरिज्‍म सेक्‍टर धीरे-धीरे खुलने लगा है. ऐसे में उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने अनलॉक 4 (Unock 4) के मद्देनजर राज्‍य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्‍य में आने के इच्‍छुक प्रत्‍येक व्‍यकृति को प्रवेश प्‍वॉइंट पर थर्मल स्‍क्रीनिंग से गुजरना होगा. इन एंट्रेंस प्‍वॉइंट्स में बॉर्डर चेक पोस्‍ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्‍टेशन और बॉर्डर पर स्थिति बस स्‍टैंड भी शामिल हैं. इन आदेशों के तहत उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब होटल या होम स्टे में कम से कम दो रात की बुकिंग करानी जरूरी होगी. इसके साथ-साथ प्रदेश सरकार ने क्वारंटीन के नियमों में भी कुछ रियायत दी है. मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश 21 सितंबर से लागू हो गए हैं. 

नए आदेश के तहत उत्तराखंड में आने वाले लोगों को अपने साथ चार दिन (96 घंटे) की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी.

उत्तराखंड सरकार द्वारा शनिवार को जारी गाइडलाइंस के अनुसार, "बॉर्डर चेक पोस्‍ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्‍टेशन और जिला बॉर्डर बस स्‍टैंड से प्रवेश कर रहे सभी लोगों की थर्मल स्‍क्रीनिंग के लिए जिला प्रशासन ज़रूरी इंतजमा करेगा."

राज्‍य सरकार की गाइडलाइंस में सोशल डिस्‍टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालने करने के निर्देश भी दिए गए हैं. गाइडलाइंस के अनुसार, "अगर किसी व्‍यक्ति में बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो जिला प्रशासन को उसका एंटीजन टेस्‍ट कराना होगा. अगर टेस्‍ट पॉजिटिव आता है तो सभी जरूरी नियमों और निर्देशों का पालन किया जाएगा. सार्वजनिक स्‍थलों पर हर वक्‍त सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के साथ ही मास्‍क पहनना जरूरी है."

यही नहीं गाइडलाइंस के अनुसार यात्रा करने से पहले सभी लोगों को स्‍मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्‍ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसी के साथ राज्‍य में प्रवेश लेने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से आरोग्‍य सेतु ऐप भी डाउनलोड करनी होगी. रजिस्‍ट्रेशन के दौरान स्‍मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर मांगे गए सभी दस्‍तावेजों को अपलोड करना भी जरूरी है. बाहार से आने वाले लोगों को राहत देते हुए सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि राज्य में आने वाले हर व्यक्ति, जिसके पास चार दिन की कोविड निगेटिव रिपोर्ट है, उन्हें होम क्वारंटीन नहीं होना होगा.

आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय कोविड-19 के 12 हजार 465 एक्टिव केस हैं. वहीं शनिवार को कुल 1 हजार 172 नए मामले दर्ज किए गए.

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